कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी (संतोष जैन) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 (ड)के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । जारी आदेशानुसार अति आवश्यक सेवा जुड़े विभागों के कर्मचारी- अधिकारी ,पासधारी एवं छूट प्राप्त अन्य व्यक्तियों तथा आवश्यक कारण (जैसे - चिकित्सा, दवाई हेतु) से घरों से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को मास्क, रुमाल ,गमछा आदि का उपयोग करना अनिवार्य होगा । किसी भी व्यक्ति का बाहर यहाँ-वहाँ थूकना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी
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