कलेक्टर ने अधिकारियों को पेंशन देने संबंधी दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हितग्राहियों को उनके खातों में पेंशन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक देने के दिए निर्देश
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - राज्य शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को 2 माह की पेंशन भुगतान किया जाना है। जारी निर्देशानुसार उक्त पेंशन योजनाओं में 2 माह की पेंशन राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के पेंशन खातों में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2020 की अवधि में किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार कौल ने आयुक्त नगर निगम, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, जनपद पंचायत सीईओ बुरहानपुर व खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देश दिये है कि (कोविड-19) कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए संपूर्ण लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए उक्त सभी पेंशन हितग्राहियों को 2 माह की पेंशन राशि बैंक खातों में प्राप्त करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जानी है, कि सभी हितग्राही उनके घरों पर रह कर ही पेंशन राशि प्राप्त कर सकें।
सभी नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत जिले में उनके क्षेत्रवार कियोस्क सेंटर एवं बैंक के अधिकृत बी.सी. के माध्यम से उक्त राशि की आहरण सुविधा प्रत्येक हितग्राही को घर-घर पर उपलब्ध करायेगे। इस हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय वार्डवार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर संबंधित कियोस्क, बैंकों के अधिकृत बी.सी. के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा राशि आहरण की सुविधा हितग्राहियों को घर-घर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें जिससे कि हितग्राहियों को पेंशन राशि लेने के लिए घर से बाहर ना निकलना पडे़ व उक्त कार्य यथा संभव पेंशन जारी होने से 7 दिवस की अवधि में किया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि वार्ड, पंचायत भ्रमण के दौरान सचिव, वार्ड मेंबर के साथ संबंधित बी.सी. कियोस्क का एक ही व्यक्ति जाये व उक्त दोनो भी मास्क व हैंड सेनेट्राईजेशन की सुविधा के साथ जाये तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। संबंधित पेंशन हितग्राही का उपकरण पर थंब इंप्रेशन लेने अथवा हस्ताक्षर, थंब इंप्रेशन लेने की स्थिति में पहले हैंड सेनेटाईजर सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित वार्ड मेंबर, सचिव को होगा। किसी भी परिस्थिति में पेंशन का भुगतान हेतु एक स्थान पर भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल डिस्टेंशिन का पालन कराने की जिम्मेदारी वार्ड मेंबर व सचिव की रहेगी एवं इस कार्यवाही में उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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