लाॅकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने पर की गयी 63 के विरूद्ध कार्यवाही
दिनाॅक 8-4-2020 से सघन बस्तियों मे ड्रोन कैमरा के माध्यम से रखी जायेगी निगाह
उल्ल्ंघन करने पर की जायेगी कार्यवाही
जबलपुर (संतोष जैन) - लाॅक डाउन के दौरान जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करने वाले 34 लोगोें के विरूद्ध दिनाॅक 6-4-2020 को की गयी थी धारा 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही । आज दिनाॅक 7-4-2020 को शाम 6 बजे तक 63 लोगो के विरूद्ध की गयी 188 भादवि के तहत कार्यवाही । कार्यवाही अभी लगातार जारी है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों एवं जन जीवन की सुरक्षा के लिये लाॅक डाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु और सख्ती बरती जायेगी, बिना वजह वाहनों में घूमने वालों के वाहन जप्त करते हुये सभी के विरूद्ध 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जायेगी, इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गुटका, चाय-पान की दुकान खोलने वालों के विरूद्ध भी 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जायेगी। केवल कोराना वायरस की रोकथाम के लिये शासकीय प्रयोजन से उपयोग आने वाले वाहन, एवं जन स्वास्थ के लिये उपयोग मे आने वाले वाहन तथा आवश्यक सेवायें जैसे स्वास्थ, रेल्वे, बैंक, नगर निगम, एम.पी.ई.बी. मीडिया कर्मी एवं प्राईवेट सिक्योरिटी गार्ड आदि तथा पुलिस एवं कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किये गये पासधारियों को टू व्हीलर में 1 तथा फोर व्हीलर में ड्राईवर के अलावा 1 को ही छूट दी गयी है। सघन बस्तियों मे भी दिनाॅक 8-4-2020 से ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगाह रखी जायेगी, जो भी लाॅकडाउन के आदेश का उल्लंघन करेगा, चिन्हित करते हुये उसके विरूद्ध 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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