कलेक्टर ने किया धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार 2 माह तक प्रतिबंधित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत लगने वाले हाट बाजार को आगामी 2 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर भगवतसिंह बिरदे के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में बताया कि, देश में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (कोविड-19) के मद्देनजर भारत शासन नई दिल्ली द्वारा 21 दिवस का लॉकडाउन किया गया है। दिनांक 14 अप्रैल 2020 के बाद संभवतः धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन में छुट प्रदान किये जाने की संभावना है, जिससे सबसे अधिक सब्जी मण्डी, हाट बाजारों में भीड़ लगती है सब्जी मण्डी, फल मण्डी एक स्थान पर स्थित होती है। उसके योजनाबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेन्स को लागू किया जा सकता है। किन्तु हाट बाजार अनियंत्रित होकर गांवों में तंग गलियों में मेन रोड़ पर लगाया जाता है। जिससे अत्याधिक संख्या में लोग आते है, जिसके कारण कोरोना वैश्विक महामारी (कोविड-19) के फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
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