जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पहनना होगा मॉस्क | Jile main pratyek vyakti ko ghar se bahar nikalne pr pahanna hoga mask

जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पहनना होगा मॉस्क

जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पहनना होगा मॉस्क

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - राज्य शासन ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिये घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मॉस्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना मॉस्क/फेस कवर के सार्वजनिक स्थल पर जाना एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मॉस्क अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर उपयोग में लाया जा सकता है। होम मेड मॉस्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनर: प्रयोग किया जा सकता है। मॉस्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रुमाल/दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर अथवा मुँह-नाक में ढंकने में प्रयुक्त गमछा आदि का पुन: प्रयोग उसे साबुन से अच्छी तरह साफ किये बिना नहीं किया जाये। इस संबंध में कलेक्टर राजेश कुमार कौल द्वारा बुरहानपुर जिले में दिशा-निर्देश जारी कर दिये है, तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये है।

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