जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश - संपूर्ण जिले में लॉक डाउन के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं के लिए 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रहेगी छूट | Jila collector ne jari kiya adesh

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश - संपूर्ण जिले में लॉक डाउन के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं के लिए 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रहेगी छूट

अति आवश्यक सेवाओं में किन-किन सेवाओ को लिया गया  नीचे कॉपी में अवश्य पढ़ें

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश - संपूर्ण जिले में लॉक डाउन के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं के लिए 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रहेगी छूट


पेटलावद (संदीप बरबेटा) - झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने संपूर्ण जिले के  लॉक डाउन के अंतर्गत  आज  शाम को आदेश जारी करते हुए जिले में अति आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान करते हुए सुबह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक की शर्त अनुसार छूट दी गई है, जिसमें  निम्न प्रकार के कार्य को सम्मिलित किया गया है ,सभी प्रकार के कार्य के विस्तृत रूप से जानकारी इन आदेशों में दी गई है । आप पढ़ें वह इनका पालन करें ।


इन नियमों का पालन न करते हुए यदि कोई पाया गया तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर झाबुआ अस्थाई जेल भेज दिया जाएगा।
 इस प्रकार की छूट पेटलावद विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरिय अंचलों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी तथा किसान तथा व्यापारी वर्ग के लिए अति आवश्यक थी ।


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