उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है तीन माह का खाद्यान्न
सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर जिले की उचित मूल्य दुकानों से 26 मार्च 2020 से प्रति दिन सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खाद्यान्न का वितरण पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। इन दुकानों से पात्र हितग्राहियों को तीन माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 का राशन का दिया जा रहा है। हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण करते समय पुरी सावधानी बरती जा रही है और हितग्राहियों के बीच आपस में एक मीटर की दूरी बनाये रखी जा रही है।
प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में ही पात्र हितग्राहियों को तीन माह के खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिये गये थे। इसके परिपालन में जिले की उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को एक मुश्त खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के तहत उचित मूल्य दुकानों से भी राशन कसा वितरण बंद कर दिया गया था। 22 मार्च को से सम्पूर्ण देश में टोटल लाक डाउन घोषित होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न की कमी न हो इसके लिए प्रदेश शासन ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए 26 मार्च से पुन: हितग्राहियों को तीन माह के खाद्यान्न का वितरण करने के आदेश दिये है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस एच चौधरी ने बताया कि जिले में 03 लाख 27 हजार 247 कार्ड धारक परिवार है। इनमें से एक लाख 98 हजार 720 कार्डधारक पात्र परिवारों को अब तक एकमुश्त तीन माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 का खाद्यान्न प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार जिले के 61 प्रतिशत पात्र परिवारों को तीन माह का खाद्यान्न प्रदान किया जा चुका है। राशन वितरण करते समय दुकानदार एवं हितग्राही के बीच में एक मीटर की दूरी बनाये रखने कहा गया है। विक्रेता और उसके सहायक को इस दौरान मुंह पर मास्क रखने एवं हेंड सेनेटाईजर से बार-बार हाथ साफ करने कहा गया है। दुकान में आने वाले हितग्राहियों के बीच भी परस्पर एक मीटर से अधिक की दूरी बनाये रखने कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी उचित मूल्य दुकानों को 26 मार्च 2020 से प्रति दिन सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने एवं पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त तीन माह का खाद्यान्न वितरण करने के आदेश दिये गये है।
आपूर्ति अधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि वर्तमान में सिवनी जिले से गेहूँ की आपूर्ति में विलंब हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुये शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पास यदि चावल का भंडारण है तो वितरण हेतु शेष हितग्राहियों को चावल उनकी हकदारी के अनुसार (प्राथमिकता परिवारों को 03 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य के मान से एवं अन्त्योदय परिवारों को 20 किलोग्राम प्रति परिवार के मान से) वितरण कराने कहा गया है। जैसे ही गेहूँ का आबंटन प्राप्त होगा उसके अनुसार उपभोक्ताओं को गेहूँ का वितरण कराया जायेगा।
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