सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश | Social distancing ka kadai se palan krne ke nirdesh
सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
मकान मालिक किराया के लिए किरायेदार पर नहीं डालेंगें दबाव
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिले के नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि लोगों को यह समझना होगा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का निर्णय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नहीं बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में लिया गया है । उन्होंने कहा कि लोगों को खुद आगे आकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा ।
इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें । बहुत ज्यादा जरूरत होने पर आकस्मिकता की स्थिति में ही बाहर निकलें । प्रशासन ने रोजमर्रा की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की है । फल-सब्जियां घर-घर फेरी वाले पहुंचा रहे हैं । गली-मोहल्लों की किराना दुकानें भी दिनभर खुली हुई हैं । इसके बाद भी यदि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन को और कड़ा रूख अपनाना होगा ।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की स्थिति में निजी स्कूलों को छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से फीस के लिए दबाव न डालने या परेशान नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं । इसी तरह मकान मालिकों को भी किरायेदारों पर मकान का किराया देने दबाव नहीं डालने अथवा परेशान नहीं करने निर्देश जारी किये जा रहे हैं । अगर मकान मालिक द्वारा किराये देने किरायेदारों पर दबाव डाला गया तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की होगी जाँच
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई गाइड लाइन जारी की गई है । इसके मुताबिक जो लोग भी जिले से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी । पास जारी करने में भी अब सख्ती बरती जा रही है ।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि शासन ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां हैं वो वहीं रहे । इसी निर्देशों के पालन में ऐसे सभी व्यक्ति जो बाहर रोजगार करते थे और अब वापस आ रहे हैं जिले की प्रवेश सीमा पर उनके स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी । इस काम में ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के अमले एवं अन्य विभागों के अमले को लगाया जा रहा है । जाँच में जो व्यक्ति स्वस्थ मिलेगा उसे भी चौदह दिनों के लिए वो भले ही ग्रामीण क्षेत्र का हो अपने घर में ही होम आइसोलेशन में रहना होगा । इसी तरह यदि किसी में संक्रमण के लक्षण पाये जाते हैं तो उसका सेम्पल लेकर उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जायेगा ।
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