एडीएम द्वारा समस्त प्रकार के सार्वजनिक समारोहों का आयोजन प्रतिबंधित किया गया | Sdm dvara samast prakar ke sarvajanik samaroh ko ayojan pratibandhit kiya gaya
एडीएम द्वारा समस्त प्रकार के सार्वजनिक समारोहों का आयोजन प्रतिबंधित किया गया
उज्जैन (रोशन पंकज) - अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आर.पी. तिवारी द्वारा उज्जैन जिले की आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सीएमएचओ उज्जैन द्वारा की गई अनुशंसा पर दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेश के अनुसार ऐसी समस्त सभाएं एवं आयोजन, जहाँ पर 20 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले में समस्त विद्यालय, महाविद्यालय, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक लायब्रेरी, वॉटरपार्क, जिम और स्वीमिंग पूल्स का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले में समस्त आंगनवाड़ियों का संचालन तथा कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रशिक्षण, जनसुनवाई तथा सार्वजनिक समारोहों का आयोजन भी प्रतिबंधित कर दिया है।
उक्त आदेश तत्काल संपूर्ण जिले में प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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