मोटर साईकिल से टक्कर मारने वाले को छः माह की सजा | Motor cycle se takkar marne wale ko chha mah ki saza

मोटर साईकिल से टक्कर मारने वाले को छः माह की सजा

मोटर साईकिल से टक्कर मारने वाले को छः माह की सजा

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - फरियादी ने इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी कि आज मैं अपनी मोटर साईकिल सीडी डिलक्स से झकेला से खयड़ूबयड़ी पैसे लेने के लिये टेटू पिता भीला को पीछे बैठाकर जा रहा था। करीब 11.00 बजे से 11.00 बजे मैं खूमसिंह के घर के पास पहुॅंचा ही था कि ट्रेक्टर स्वराज का चालक अनिल पिता खूमसिंह डामोर निवासी माकन की अपने ट्रेक्टर को तेज गति से व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मेरी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मुझे दाहिने हाथ की छोटी उंगली और बांये हाथ पर व कमर में चोट लगी तथा मेरी मोटर साईकिल पर पीछे बैठे टेटू को बांये पैर की एड़ी में तथा पिण्डली में चोट लगी। घटना थावरिया पिता परता मेड़ा व भूकिया ने देखी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी झाबुआ, श्री राजेन्द्र बर्मन साहब ने आरोपी अनिल पिता खूमसिंह डामोर को दोषी पाते हुये धारा 279 भादवि में तीन माह का कारावास और 500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 338 में छः माह का कारावास और 500/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 337 में तीन माह का कारावास और 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेष शुक्ला झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा की गई। उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा दी गई।

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