लाॅक डाउन छूट के आदेश का गलत उपयोग कर कार में बीड़ी के बंडल भरकर ले जाने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज | Lock down chhut ke adesh ka galat upyog kr car main bidi ke bandal bharkar le jane wale

लाॅक डाउन छूट के आदेश का गलत उपयोग कर कार में बीड़ी के बंडल भरकर ले जाने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

कार सहित 10 कार्टून में भरे बीड़ी के बंडल जप्त

लाॅक डाउन छूट के आदेश का गलत उपयोग कर कार में बीड़ी के बंडल भरकर ले जाने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्रभारी घमापुर श्री शैलेष मिश्रा ने बताया कि आज दिनंाक 28-03-2020 को गोपाल होटल चैक घमापुर के पास एक वैेगनार कार क्रमांक एमपी 20 एफए 7877 में एक व्यक्ति कार को चलाकर ले जा रहा था जिसे रोककर नाम पता पूछा चालक ने अपना नाम मनीष अग्रवाल उम्र 38 वर्ष निवासी मस्ताना चैक रांझी  होना बताया, जिससे आने जाने की अनुमति पूछने पर उक्त वाहन में आवश्यक सामग्री लाने-ले जाने का थाना रांझी का लाक डाउन छूट आदेश प्रस्तुत किया, कार की तलाशी लेने पर 10 खाकी रंग के कार्टून में बीडी़ के बण्डल जिस पर न्यू कलकत्ता बीड़ी 20 नम्बर लिखा हुआ है भरे पाये गये, जो कि   बीड़ी के बंडल अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी मे नहीं आता है,  मनीष अग्रवाल द्वारा लाॅगडाउन छूट आदेश का गलत उपयोग कर बीड़ी के बंडल कार में भरकर ले जाना  जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर बैगनार कार क्रमांक एमपी 20 एफए 7877 एवं 10 खाकी कार्टून बीड़ी के बण्डल जप्त करते हुये धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध के तहत कार्यवाही की गयी। 

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