लाज होटलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए रोक | Laaj hotlo main bahri vyaktiyo ke liye rok

लाज होटलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए रोक

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एस डी एम के आदेश

लाज होटलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए रोक

आमला (रोहित दुबे) - अनुविभागीय अधिकारी सी एल चनाप ने आज अनुविभाग इलाके में लाज एवं होटलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर निषेध कर दिया है।जानकारी के मूताबिक एस डी एम सी एल चनाप द्वारा पत्र क्रमांक 682/2020 पर उल्लेख किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीर स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2020 तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश व रुकने पर प्रतिबंध है।एस डी एम चनाप ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण विश्व के 135 देशों में फेल चुका है ।तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इस संक्रमण से प्रभावित है ।एवं विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा कोरोना को महामारी  घोषित किया है जिसके चलते होटलों व लाजो में बाहरी छेत्र से आने वाले व्यक्तियों पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गई है ।

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