जनता कर्फ्यू के समर्थन में ग्रामपंचायत गंधवानी ने किया आव्हान | Janta carfeu ke samarthan main gram panchayat gandhwani ne kiya ahwan

जनता कर्फ्यू के समर्थन में ग्रामपंचायत गंधवानी ने किया आव्हान

खुले में बिक रहा है मांस, अंडा, मुर्गी कोरोना वायरस संक्रमण को दे रहे निमंत्रण

जनता कर्फ्यू के समर्थन में ग्रामपंचायत गंधवानी ने किया आव्हान

गंधवानी (महेश सिसोदिया) - कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं।वही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से अपने घरों में रहने व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का आव्हान किया है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जिले की सीमा में सभी प्रकार के इनडोर आउटडोर सामूहिक आयोजन जुलूस सम्मेलन  जिसमें अधिक संख्या में जन समुदाय सम्मेलन को प्रतिबंधित किया है उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार यह आदेश जारी किए गए हैं इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी की गई रैली जुलूस ज्ञापन सभा आदि की समस्त अनुमति निरस्त की गई। साथ ही अभी चल रही विद्यार्थियों की परीक्षा को भी निरस्त कीया गया है। 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज मनोरंजन के साधन सिनेमा हॉल मैरिज गार्डन , सार्वजनिक पुस्तकालय , वाटर पार्क, जिम स्विमिंग फुल ,आंगनवाड़ी के साथ ही कर्मचारियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति अधिकारियों के भ्रमण और सामूहिक सम्मेलन को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के आदेश किए गए हैं लेकिन इस आदेश के पालन की धज्जियां मांस, मच्छी, मटन ,मुर्गी, बेचने वाले व्यवसाय उड़ा रहे हैं यह मांस बेचने वाली दुकान खुले मैदान में हर जगह यू ही खुले में संचालित हो रही है और पूरे जिले भर में  बाजार हाट के दिन मांस मटन की दुकान  खुले में ही हर जगह संचालित होती रहती है ।  शराब बेचने वाले  व्यवसायियों के यहां भी शाम होते ही भीड़ दिखाई देती है लेकिन क्या मांस व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर इन पर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है यह मांस बेचने वाले व्यापारी शासन की आदेश की  पालन की धज्जियां उड़ा रहे हैं या यूं कहिए कि अपने व्यापार व्यवसाय में ही मस्त है इन्हें इन कोरोना वायरस संक्रमण की कोई चिंता नहीं जिससे सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है पर इन व्यवसाय पर कोई भी असर नहीं दिखाई दी और खुले में अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं साथ उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए धाराएं - 188 के तहत दंडनीय अपराध के होगा जिसका पालन सभी को करना है क्या प्रशासन इन खुले मैदान में मांस मटन की दुकानों पर 31 मार्च तक इन पर भी प्रतिबंध लगाना जा सकता है क्या या धारा 188 के तहत इन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और शासन के पालन का आदेश इन मांस बेचने वाले  व्यवसायियों पर करना चाहिए मांस मटन की दुकानों के आसपास भी गंदगी बनी रहती है जिससे जल्दी संक्रमण फैलने का डर  बना रहता है साथ ही शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के लिए जन जागरण  एवं प्रचार-प्रसार  कर हमारे आसपास स्वच्छ साफ सफाई एवं बार-बार साबुन से हाथ धोने आदि की बात कही है  मुंह पर  मास लगाने  सैनिटाइजर के उपयोग की जाना अनिवार्य बताया गया है लेकिन खुले में मांस बेचना शायद कोरोना वायरस निमंत्रण दे रहे हैं ऐसे में शासन प्रशासन को इनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर 31 मार्च तक मांस मटन की  दुकानें भी बंद रखने के आदेश होना चाहिए जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से एवं आने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं ।प्रधानमंत्री के द्वारा जनता कर्फ्यू के आव्हान का समर्थन करते हुए ग्राम पंचायत गंधवानी ने भी नगर के जागरूक जनमानस का सहयोग लेकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने का आव्हान किया है रविवार होने से गंधवानी हाट में सेकड़ो दुकाने बहार से आती है इसलिए आज ही प्रसाशन ने कमर कसते हुवे लोगो से अपने घरों में ही रहने को कहा गया है।

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