कोरोना वायरस से डरे नहीं, बचाव और सुरक्षा अपनाएं - सीएमएचओ डॉ. ढोके | Corona virus se dare nhi, bachao or suraksha apnaye

कोरोना वायरस से डरे नहीं, बचाव और सुरक्षा अपनाएं - सीएमएचओ डॉ. ढोके

कोरोना वायरस से डरे नहीं, बचाव और सुरक्षा अपनाएं - सीएमएचओ डॉ. ढोके

अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रकाष ढोके ने नॉवेल कोरोना वाइरस बीमारी के संबंध में बताया कोरोना वायरस एक संक्रामक बिमारी है। कोरोना वाइरस से घबराएं नहीं इसके बचाव के तरीके अपनाएं एवं सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कोरोना वाइरस के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकनीफ है। उन्होंने बताया यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस के लक्षण नजर आए तो तत्काल जिला शासकीय चिकित्सालय में संपर्क करें। लक्षण वाले व्यक्ति मास्क का उपयोग करें। उपयोग किये गए मास्क को जलाकर या गहरे जमीन में दफन कर नष्ट करें। 14 दिनों तक लोगों के संपर्क में आने से बचे। अत्यावष्यक कार्य होने की स्थिति में ही घर के बाहर नहीं। बच्चों और बुजुर्ग अनिवार्यतः घर में ही रहे। आमजन भी भीडभाड वाली जगह में जाने से बचे। खासते एवं छिकते समय रूमाल या टीषू पेपर का उपयोग करें। नियमित रूप से खाकने और छिकने के बाद व खाने से पहले साबुन और पानी से हाथों को धोये। खासने -छिकने के बाद हाथों से आंख, नाक एवं मुंह को न छूए। हाथ मिलाने के बजाए नमस्ते करें। आमजन से प्रभावित देषों एंव स्थानों की यात्रा से फिलहाल परहेज की अपील की गई है। उन्होंने बताया कोरोना वायरस को लेकर घबराए नहीं, सावधानी रखे। उन्होनें आह्वान किया कि सोषल मीडिया में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक संदेषों को ना तो फैलाए और अन्य को भी फैलाने से रोके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डब्ल्यूएचओ व प्रमाणित स्त्रोतों के संदेषों पर भरोसा करें। 
मोनो--आज तक 24।

सोषल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने से बचे

कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बताया कोरोना वायरस  से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 15 अप्रैल 2020 तक दंड प्रक्रिया सं. 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। उक्त आदेष के तहत सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक ओर अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत कार्रवाई सुनिष्चित की जाएगी।

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