कोरोना वायरस के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले मे जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश | Corona virus ke maddenajar collector ne jile main jari kiye pratibandhatmat adesh

कोरोना वायरस के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले मे जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

मैरिज गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल, हाल, स्कूल एवं कॉलेज, आंगनवाडी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे

कोरोना वायरस के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले मे जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने अलीराजपुर जिले में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। उक्त आदेषानुसार के तहत नॉवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह, जुलूस, गैर सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि के संबंध में दंड प्रक्रिया सं. 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। उक्त आदेष के तहत जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसरण करते हुए जिले में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए है। उक्त आदेष के तहत जिला अलीराजपुर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के इंडोर एवं आउट डोर सामूहिक आयोजन, जुलूस, गैर सम्मेलन, सामूहिक भोज आदि जिनमे काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते है, ऐसे सभी आयोजन प्रतिबंधित किये गए है। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गए है। उक्त अनुमति कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी में उल्लेखित शर्तो पर ही दी जाएगी जिसका पालन अनिवार्य होगा। उक्त आदेष के तहत भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुसरण में जिले में अन्य देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाये गये क्वारेंटियन सेंटर में रखा जाएगा। जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधक के यहॉं ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों के संबंध में सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन देना अनिवार्य होगा। जिले के सार्वजनिक स्थल रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाग-बगीचे, ताल-तलया, आदि में अधिक मात्रा में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में मैरिज गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल, हाल तथा सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाडी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षाए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित रहेगी। जिले में देश के अन्य प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, नई दिल्ली, केरल, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक आदि से आने वाले सभी नागरिकों एवं यात्रियों को इस संबंध में सूचना जिले के हेल्पलाईन नम्बर 7247700201 पर देना अनिर्वाय होगा ताकि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य जॉच की जा सके। सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक ओर अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 19 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। 

*जिले की सीमाओ पर कोरोना वायरस के प्रति जनजागरूकता करे*

कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद सीईओ को निर्देष दिए है कि जिले के प्रवेष सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों एवं आमजन को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसरण करते हुए व्यापक जनजागरण एवं प्रभावित व्यक्तियों के आवागमन को रोके जाने संबंधित कार्रवाई सुनिष्चित कराए है। उन्होंने जिले के समस्त नगरीय, कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा संबंधित दिया निर्देषों का व्यापक प्रसार सुनिष्चित कराए जाने संबंधित दिषा निर्देष भी दिए है। श्रीमती गुप्ता के निर्देषानुसार जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधक को उनके यहॉं ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की जानकारी प्रषासन से साझा करने एवं कोरोना वायरस के प्रति जनजागरूक करने के संबंध में आवष्यक निर्देष दिए गए। नायब तहसीलदार शषांक दुबे, पटवारी श्री बैरागी सहित अन्य राजस्व अमले ने समझाइष एवं आवश्यक निर्देषों के बारे में जानकारी दी। 

Comments

  1. हमारे आदिवासी समाज में वर्तमान में शादियों का दौर चल रहा है ऐसे में इस समाज को कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या उपाय करना होगा क्योंकि शादियों की पूरी तैयारी हो चुकी है पत्रिका में छप गई है ऐसे में शासन के निर्देशों का पालन करना एवं एवं इस महामारी से समाज को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक यह बात पहुंचना चाहिए धन्यवाद

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

कलेक्टर दीपक सक्सेना का नवाचार जो किताबें मेले में उपलब्ध वही चलेगी स्कूलों में me Aajtak24 News

पुलिस ने 48 घंटे में पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार girafatar Aaj Tak 24 News

कुल देवी देवताओं के प्रताप से होती है गांव की समृद्धि smradhi Aajtak24 News