3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज | 3 darjan se jyada logo pr FIR darj

3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज

3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज

पेटलावद (संदीप बरबेटा) - सारंगी चौकी पर हुए घटनाक्रम  अंतर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रव करने वालों पर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज की, उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालना,  हाईवे पर चक्का जाम करना तथा अन्य मामलों के अंतर्गत  धारा  353,  332,  341, 147,  148,  427 , 506  तथा  सार्वजनिक तथा शासकीय संपत्ति  नुकसान  निवारण अधिनियम  के तहत  मामला दर्ज किया गया ,अब पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी

3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज

संपूर्ण घटनाक्रम
यह था मामला

सोमवार की रात पेटलावद थाना क्षेत्र के सारंगी चौकी से ढाई किलोमीटर दूर नवापाड़ा गांव में रात 8:30 के आसपास एक पिकअप पलट गई, जिसमें शराब की पेटियां थी पिकअप पलटने से सुरेश पिता मोहन भूरिया की मौत हो गई तथा उसका एक और साथी मझिया पिता पूना मेडा घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है मंगलवार की सुबह पुलिस शव को लेकर पेटलावद पोस्टमार्टम के लिए ले गई, तब मृतक के परिजनों ने सारंगी चौकी के सामने हंगामा शुरू कर थांदला बदनावर रोड पर चक्का जाम कर दिया, कुछ देर पुलिस के समझाने पर रास्ता खोल दिया गया परंतु दोपहर बाद फिर रोड को चक्का जाम कर दिया गया,  मृतक के परिजनों द्वारा पेटलावद सरकारी अस्पताल में हंगामा  करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रव करने वालों को तितर-बितर कर दिया गया,  मृतक के परिजनों का कहना है की सुरेश का एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है यह एक साजिश के अंतर्गत मर्डर किया गया है   तथा अभी तक परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, सारंगी चौकी पर जब पेटलावद तहसीलदार  जितेंद्र जी अलावा,  मृतक के परिजनों  को समझाने के लिए गए उस समय भीड़ ने तहसीलदार जितेंद्र जी अलावा की गाड़ी को  बहुत नुकसान पहुंचाया तथा गाड़ी के कांच फोड़ दिए, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु  गैस का उपयोग किया, एसपी विनीत जैन एसडीओपी बबीता बामनिया एसडीम एम एल मालवीय घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से उपद्रव करने वालों पर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफ आई आर दर्ज की, उनके विरुद्ध  शासकीय कार्य में बाधा डालना,  हाईवे पर चक्का जाम करना तथा अन्य मामलों के अंतर्गत  धारा  353,  332,  341,  147,  148,  427 , 506  तथा  सार्वजनिक तथा शासकीय संपत्ति  नुकसान  निवारण अधिनियम  के तहत  मामला दर्ज किया गया ,अब पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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