सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस न लेने पर शिक्षिका निलंबित | CM helpline se shikayat vapas na lene pr shikshika nilambit
सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस न लेने पर शिक्षिका निलंबित
सहायक आयुक्त ने किया निलंबित
निलंबन पर शिक्षिका ने उठाए सवाल
डिंडौरी (पप्पू पड़वार) - तबादले से संबंधित सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को वापस न लेना शिक्षिका को महंगा पड़ गया। 16 मार्च को सहायक आयुक्त ने आदेश जारी कर शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन के आदेश पर शिक्षिका श्रीमती मुक्ता चौकसे द्वारा सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि उन्हें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत वापस न लेने पर मनमानी पूर्वक उन्हें निलंबित कर दिया गया। श्रीमति चौकसे ने बताया कि 13 मार्च को उन्हें सहायक आयुक्त कार्यालय बुलाया गया था और यह कहा गया कि वे अपनी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लें लें नहीं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बताया गया कि उनके द्वारा इसकी शिकायत भी उसी दिन कलेक्टर से कर दी गई थी। श्रीमति चौकसे ने कलेक्टर को दिए शिकायत पत्र में यह उल्लेख किया था कि प्रशासनिक तौर पर उनका अनुमोदन कन्या आश्रम अंग्रेजी माध्यम डिंडौरी में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन मनमानी पूर्वक उनका स्थानांतरण गनेशपुर स्कूल कर दिया गया। इसी को लेकर उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। शिक्षिका ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रभावित लोगों की शिकायत होती है। ऐसे में उनको निलंबित करना गलत है।
अतिशेष होने पर तबादला करने की कही बात
सहायक आयुक्त ने निलंबन आदेश में उल्लेख किया कि पलकी हाई स्कूल में पदस्थ रहीं मुक्ता चौकसे को आठ अगस्त 2019 को हिंदी विषय में अतिशेष होने पर मिडिल स्कूल गनेशपुर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया था। आरोप लगाया गया कि यहां ज्वाइन न कर श्रीमति चौकसे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी गई। 30 नवंबर 2019 को सहायक आयुक्त द्वारा श्रीमति चौकसे को एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में अधीक्षिका का दायित्व निर्वहन के लिए आदेशित किया गया। बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत वापस नहीं ली गई। इसी के चलते उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने पर श्रीमति चौकसे को सहायक आयुक्त ने निलंबित कर बीईओ कार्यालय डिंडौरी संलग्न किया है।
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