शराब का अवैध कब्जा एवं परिवहन करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रू. का अर्थदण्ड
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - अलीराजपुर न्यायालय ने शराब का अवैध कब्जा एवं परिवहन करने के अपराध सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना दिनांक 30/09/2017 कि है पुलिस को सुचना मिली की ध्याना फाटा कठठीवाडा से शराब का अवैध परिवहन करते हुए वाहन आने वाला है पुलिस मुखबीर सूचना पर धयाना फाटा पहुची और कुछ समय पश्चात आरोपी जुगनु पिता मंगल निवासी बडौई सें शराब रखनें एवं परिवहन करने के सम्बध में दस्तावेज का पुछा तो आरोपी ने कोई दस्तावेज नही होना बताया मौके पर पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे सें वाहन एवं शराब जप्त की और आरोपी को मय जप्त माल थाने पर लेकर गये और अपराध पंजीबद्ध किया विवेचना पश्चात आरोपी के विरूद्ध विचारण हेतु अलीराजपुर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।माननीय विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी जुगनु को 16 मार्च को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रूपयें कें अर्थदण्ड से दण्डीत किया गया।
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