अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों को डेढ वर्ष की सजा के साथ लगा 25 हजार रूपये का जुर्माना | Awaidh sharab bechne wale aropiyo ko ded varsh ki saja

अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों को डेढ वर्ष की सजा के साथ लगा 25 हजार रूपये का जुर्माना 

बड़वानी (आदित्य शर्मा) - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्री महेश कुमार झा ने पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोपी रामजी पिता पन्नालाल निवासी पपोरा थाना जिला चिंदोली उ.प्र. हालमुकाम ग्राम धनौरा, सोनु उर्फ सुनिल पिता जगदीश मालवीय निवासी ग्राम धनौरा, विनोद पिता सुभाष निवासी ग्राम धनोरा को धारा 34(ं2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 01 वर्ष 06  माह का कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चैहान द्वारा की गई।
 
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार 24 मार्च 2016 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस एवं आबकारी विभाग के पदाधिकारियों ने दबिश देकर धनोरा में एक पक्के मकान मे तीन व्यक्तियों को विदेशी  शराब बेचते  हुए देखा । जिस पर मौके से दो व्यक्ति फरार हो गये, एक व्यक्ति को पकडकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामजी पिता पन्नालाल होना बताया तथा मौके से फरार होने वाले व्यक्तियो का नाम सोनु उर्फ सुनिल पिता जगदींश मालवीय तथा उक्त मकान विनोद मालवीय का होना बताया।  इस पर उस मकान की तलाशी लेने पर मकान के अदंर भारी मात्रा मे शराब से भरी पेटियाॅ पाई गई । शराब की पेटियाॅ चेक करने पर उसमें  अंग्रेजी शराब, बीयर, विस्की, रम की 478 लीटर शराब जप्त की गई थी ।

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