नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध, नहीं मानने पर पर्यावरण विभाग कार्यवाही करेगा | Narvai main aag lagane pr pratibandh

नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध, नहीं मानने पर पर्यावरण विभाग कार्यवाही करेगा

उज्जैन (रोशन पंकज) - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण एक्ट-1981 के अन्तर्गत फसलों की कटाई के उपरान्त फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। कंबाईन हार्वेस्टर के कटाई के उपरान्त बची नरवाईयों में आग लगाने की घटना को देखते हुए रबी की कटाई में कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। यदि कृषक ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें स्ट्रॉ रीपर का उपयोग करके फसल अवशेषों से भूसा प्राप्त करना अनिवार्य है। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने निर्देशित किया है कि यदि इसके उपरान्त भी कृशकों द्वारा नरवाई में आग लगाई जाती है तो उनके विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभाग को सूचित किया जायेगा।

कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे अपनी तहसीलों में उपलब्ध कंबाईन हार्वेस्टर के संचालकों के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिये निर्देशित करें। साथ ही कृषकों में यह जागरूकता लाने के लिये विशेष अभियान चलायें कि वे रबी फसल की कटाई के बाद नरवाई में आग न लगायें।

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