जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में की गई कृषि की ऋण सीमा निर्धारित | Jila stariya takniki samuh ki bethak main ki gai krishi

जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में की गई कृषि की ऋण सीमा निर्धारित
   
जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में की गई कृषि की ऋण सीमा निर्धारित

बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - आज 11 फरवरी को कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों के लिए कृषि ऋण सीमा का निर्धारण किया गया।

     बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री उदय सिंह नगपुरे, नाबार्ड के जिला प्रबंधक श्री जी के शेट्टे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री डी के सागर, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें श्री आलोक दुबे, उप संचालक कृषि श्री सी आर गौर, उप संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे, सहायक संचालक उद्यान श्री सी बी देशमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर एल राउत, सहकारी केन्द्रीय बैंक के श्री राजेश नगपुरे, जिला विपणन अधिकारी श्री अर्पित तिवारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री आर के सोनी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी एवं जिले के प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

     कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में कहा कि बालाघाट जिले में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनायें विद्यमान है। कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाकर और नई तकनीक व सुविधाओं का उपयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। जिले के किसानों को रबी सीजन में धान की बजाय चना एवं गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इसके साथ ही किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन आदि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाये।

     बैठक में वर्ष 2020-21 में खरीफ फसलों का प्रति हेक्टेयर ऋणमान दरों का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत धान सिंचित के लिए 42 हजार रुपये, धान असिंचित के लिए 33 हजार रुपये, मक्का के लिए 21 हजार रुपये, सोयाबीन के लिए 26 हजार रुपये, सूरजमुखी के लिए 15 हजार रुपये, कोदो-कुटकी के लिए 14 हजार रुपये, अरहर के लिए 26 हजार रुपये, रामतिल के लिए 15 हजार रुपये, मूंगफली के लिए 26 हजार रुपये एवं गन्ना के लिए 71 हजार रुपये का प्रति हेक्टेयर ऋण मान निर्धारित किया गया है।

     इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं सिंचित के लिए 33 हजार रुपये, गेहूं असिंचित के लिए 25 हजार रुपये, चना के लिए 29 हजार रुपये, मूंगफली के लिए 26 हजार रुपये, अलसी के लिए 19 हजार रुपये, राई-सरसो के लिए 25 हजार रुपये, उड़द-मूंग के लिए 23 हजार रुपये, मटर के लिए 23 हजार रुपये का प्रति हेक्टेयर ऋण मान निर्धारित किया गया है। बैठक में साग-सब्जी की फसलों एवं पशुओं के ऋण मान भी तय किये गये। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में तय ऋण मान के अनुसार ही किसानों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

     बैठक में बताया गया कि किसान अनाज के संग्रहण के लिए गोदाम निर्माण करने बैंक से ऋण ले सकते है। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राही एवं महिला हितग्राहियों को 50 हजार क्विंटल क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 33 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के हितग्रहियों को 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। किसान बैंक से सम्पर्क कर गोदाम निर्माण के लिए आवेदन कर सकते है।

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