बाल विवाह रोकथाम हेतु जनजागरूकता के लिए विकासखण्डस्तरीय कार्यशाला का किया जा रहा आयोजन | Bal vivah roktham hetu jagrukta ke liye vikaskhand stariy karyshala
बाल विवाह रोकथाम हेतु जनजागरूकता के लिए विकासखण्डस्तरीय कार्यशाला का किया जा रहा आयोजन
जबलपुर (संतोष जैन) - कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ''लाडो अभियान'' अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु जिलास्तर में प्रचार प्रसार हेतु विकासखण्डस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में विगत 26 फरवरी को बरघाट एवं 27 फरवरी को परियोजना स्तरीय कार्यशाला का आयोजन परियोजना केवलारी, धनौरा लखनादौन, छपारा में किया गया । जिसमें सभी उपस्थित जनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रावधानों की जानकारी दी गई । सभी को बताया गया कि प्रावधानानुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लडके और 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी का विवाह बाल विवाह कहलाता है, ऐसा करना कानूनी अपराध है। जिसमें माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, पादरी, मैरिज ब्यूरो एवं कैटर्स, प्रिटिंग प्रेस घोडे वाले, बाजे वाले एवं विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्ति को दोषी माना जाता है जिसमें एक लाख रूपये का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है । इस पर विस्तृत जानकारी दी गई और सभी सेवा प्रदाता से अपील कि गई कि वो किसी बाल विवाह में अपनी सेवाएं ना दे।
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