मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड | Marpit kr gambhir chot pahuchane wale do aropiyo ko 6 mah ke sashram karavas

मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड


थांदला (कादर शेख) - न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जय पाटीदार द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 1 माह के कारावास से दंडित किया गया। मीडियासेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी महेश पिता रमेश ब्रजवासी शंकर पिता कालू चौहान एवं राजू निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर द्वारा दिनांक 19 /10/ 15 को रात करीब 10:30 बजे फरियादी के निवास स्थान आवास कॉलोनी मेघनगर में फरियादी परसु के साथ आरोपी गण ने अश्लील गाली गलौज कर मारपीट कर स्वेच्छया उपस्थित कारित किया फरियादी की रिपोर्ट पर मेघनगर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान कर फरियादी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया चिकित्सक द्वारा फरियादी को अस्थि भंग होना बताया जाने से मेघनगर पुलिस द्वारा आरोपी गण को धारा 294 323 506 34 में अभियोजित करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया विचारण के दौरान आरोपी राजू की मृत्यु हो गई लगभग लगभग 5 वर्ष तक चले विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा आरोपी के अपराध को प्रमाणित करने के लिए कुल 5 साक्षियों के कथन जिसमें विवेचना अधिकारी और चिकित्सक  के कथन न्यायालय में अंकित करवाएगए गए ।आरोपी के आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हैं आज न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया। प्रकरण का संचालन मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश द्वारा किया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post