अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष सजा
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - 2 नवंबर 2019 को पीडि़ता अपने खेत में मक्का के भुट्टे छील रही थी कि पीडि़ता के फुफा आरोपी सामेयल एक आरोपी सुरमल बाइक से आए एवं खेत में पीडि़ता के पास गए व पीडि़ता के हाथ पकड़कर जबर्दस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध आरोपी सुरमल उर्फ सुरेश ने उसे बाइक पर बैठाकर आरोपी सुरमल के ग्राम अगासिया ले गए। आरोपी सुरमल उर्फ सुरेश ने पीडि़ता को जबर्दस्ती औरत बनाकर रखा एवं उसके इच्छा के विरुद्ध बार-बार दुराचार किया। वहीं दिनांक 8 नवंबर 2019 को आरोपी सुरमल उर्फ सुरेश के घर से मौका पाकर पीडि़ता भागकर अपने पिता के घर गई व घटना की बात अपनी मां को बताई। इसके बाद परिवारजनों के साथ जाकर पीडि़ता के द्वारा 12 नवंबर 19 को पुलिस थाना झाबुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। विचारण के दौरान माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जिला झाबुआ सुनील मालवीय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी सुरमल को धारा 376(2) एन भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 366 में भी 10 वर्ष का सश्रम करावास तथा पॉक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा आरोपी सामेयल को अपहरण करने में हेतु धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से संपूर्ण प्रकरण पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी एसएस खिंची जिला झाबुआ द्वारा की गई।
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