शस्त्र लायसेंस के लिये यूआईएन नम्बर जनरेट करवायें
उज्जैन (रोशन पंकज) - अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को निर्देशित किया है कि वे अपना यूआईएन नम्बर जनरेट करवाकर अनिवार्यत: एडीएम कार्यालय में उक्त नम्बर दर्ज करवायें। 30 जून 2020 तक यूआईएन नम्बर दर्ज कराने की अवधि नियत की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकृत शस्त्र लायसेंस में यूआईएन नंबर न होने की दशा में शस्त्र लायसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा।
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