सभी नियोजक रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करवायें | Sabhi niyojak rajistrikaran ka navinikaran karvaye

सभी नियोजक रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करवायें


उज्जैन (रोशन पंकज) - मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम प्रतिस्थापित किये गये हैं। प्रतिस्थापित नियमों के अनुसार धारा-6 की उपधारा-3 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा-6 की उपधारा-2 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट फीस भुगतान पर जारी किया जा सकेगा। श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण  प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आवश्यक है। तीन कर्मचारी वाली स्थापना की 200  रुपये तथा 3 से अधिक कर्मचारी वाली संस्थाओं की  नवीनीकरण की  फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व  रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिये हैं संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करवायेंगे। उक्त आशय की अधिसूचना 8 मार्च 2019 को जारी की जा चुकी है।

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