ग्राम पंचायत बोरकुआं सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसके मालवीय ने ग्राम पंचायत बोरकुआं की सरपंच श्रीमती मनीबाई को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पदच्युत करते हुए आदेष जारी किए है। उक्त कार्रवाई संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच पर शासकीय राषि को खुदबुर्द किया गया। प्राप्त षिकायतों के आधार पर हुई जांच में पाया गया कि उक्त ग्राम पंचायत सरपंच ने शासकीय राषि को खुदबुर्द, निर्माण एवं विकास कार्यों में अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया। उक्त सरपंच ने ग्राम विकास कार्यों में रूचि नहीं ली, जिसके बाद उक्त कार्रवाई के आदेष जारी किये गए है।
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