वाहनों के अर्थदण्ड के भुगतान में 31 मार्च तक दी जायेगी छूट | Vahano ke arthdand ke bhugtan main 31 march tak di jaegi chhut

वाहनों के अर्थदण्ड के भुगतान में 31 मार्च तक दी जायेगी छूट

जबलपुर (संतोष जैन) - परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा अर्थदण्डों के भुगतान पर छूट दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेष अनुसार ऐसे मोटरयान जिनकी आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा अभी परिवहन विभाग में पंजीकृत है यदि वे पंजीयन निरस्त कराना चाहते है तो करा सकते है। ऐसे यान जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हो तथा वह पंजीयन निरस्त करना चाहते हो उन्हें 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके अलावा ऐसे यान जिन पर मोटरयान कर या शास्ति अथवा दोनों लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो उन्हें भी 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि बकाया मोटरयान कर व अर्थदण्ड की राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर जो छूट दी जायेगी, उसमें अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष तक पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत की छूट रहेगी। जबकि अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुरानी वाहन पर 40 प्रतिशत की छूट रहेगी। अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक की पुरानी वाहन पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि यदि उन पर वाहन कर व अन्य अर्थदण्ड की राशि बकाया है तो इस सुविधा का लाभ उठायें। छूट की यह सुविधा 31 मार्च तक लागू रहेगी।

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