26 जनवरी 2020 को शुष्क दिवस घोषित मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित | 26 january 2020 ko shushk divas ghosit

26 जनवरी 2020 को शुष्क दिवस घोषित मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

26 जनवरी 2020 को शुष्क दिवस घोषित मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने 26 जनवरी 2020 (गणतंत्र दिवस) को झाबुआ जिले की समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों और उनसे संलग्न शॉपबार, गोदाम एवं मघभाण्डागार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस अवधि में देशी एवं विदेशी शराब की दुकान व होटल बार बंद रखे जावेगें तथा शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  
इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदीरा दुकानो और उनसे संलग्न शॉपबार, गोदाम एवं मघभाण्डागार को पूर्णतः बंद रखा जावे एवं मंदिरा के व्यक्तिगत भाण्डागार पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर मे मदिरा के भाण्डागार पर सख्ती से रोक लगाई जावे और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाये।

Post a Comment

Previous Post Next Post