सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर राज्य शासन के रोक के निर्देश | Single use plastic ke upyog pr rajya shasan ke rok

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर राज्य शासन के रोक के निर्देश

सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर राज्य शासन के रोक के निर्देश

झाबुआ (मनीष कुमट) - राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेजआउट करने का संकल्प लिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों में जिले के समस्त विभाग प्रमुख अधिकारियों को समस्त विभागों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक कैरीबैग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लॉवर, बैनर, झंडे, पैट, बॉटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रॉ फोकर्स, स्पून्स, पाउच एवं शेसे आदि एवं थार्माकोल से निर्मित सजावट व अन्य सामान के उपयोग को भी प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है।

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