आनंद राईस मिल पर 1 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना | Anand rice meal pr 1 lakh 44 hazar rupye ka zurmana

आनंद राईस मिल पर 1 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना

आनंद राईस मिल पर 1 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना

बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - जिले में मंडी शुल्क की चोरी रोकने के लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर आज 13 दिसम्बर को अधिकारियों के दल ने वारासिवनी की राईस मिलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टाक एवं अभिलेखों की जांच में मंडी शुल्क की चोरी करना पाये जाने पर आनंद राईस वारासिवनी पर एक लाख 44 हजार 774 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आनंद राईस मिल पर 1 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना

सहायक कलेक्टर श्री अक्षय तेम्रावाल ने वारासिवनी नायब तहसीलदार एवं मंडी के निरीक्षकों के साथ वारासिवनी की आनंद राईस मिल, सतनाम राईस मिल एवं गायत्री राईस मिल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आनंद राईस मिल वारासिवनी में ऑनलाइन भंडारण के रिकॉर्ड के अनुसार भंडारण की स्थिति में सही नहीं पाई गई। राईस मिल संचालक के पास मौके पर धान के लेनदेन के संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए और उनके द्वारा मंडी शुल्क की चोरी किया जाना पाया गया है। इस पर आनंद राईस मिल वारासिवनी पर एक लाख 44 हजार 774 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिले के सभी राईस मिलर्स एवं अनाज व्यापारियों से कहा गया है कि वे अनाज एवं कृषि उत्पाद के परिवहन के दौरान मंडी नियमों का कड़ाई से पालन करें और मंडी शुल्क का निमानुसार भुगतान करें। आकस्मिक जांच में मंडी शुल्क की चोरी पाये जाने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post