तेज रफ्तार बस की टक्कर से गर्भवती चीतल की हुई मौत
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - वन विभाग के अमले ने बस चालक को भेजा जेल वैसे तो बैहर वनांचल की पहचान ही यहां के मन मोहक वन्यप्राणी है और ईनकी रक्षा व सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून भी बनाये गये है। परन्तु तेज रफ्तार से चलते वाहन इनकी जिंदगी पर भारी पड रहै है। ऐसा ही एक मामला बैहर क्षेत्र मे 22 नवंबर 2019 की शाम को घटित हुआ है। तेज रफ्तार बस से टकराने से एक गर्भवती मादा चीतल की मौत हो जाने पर वन विभाग के अमले ने त्वरित कार्यवाही कर बस चालक को जेल की हवा खिला दी है।
बैहर से मंगली रोड पर चलने वाली सोनी बस ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP-50-P-0283 बैहर ढ़ाबा के पास एक मादा (गर्भवती) चीतल को रौंदकर सीधे निकल गई । कुछ लोगों ने इस घटना को देखा तो वे भी स्तब्ध रह गये। स्थानीय लोगो की मदद से बस को मुक्की गेट पर रूकवाकर ईसकी सूचना वन विभाग बैहर (सा) को दे दी गई। वन विभाग का अमला इस सूचना पर तत्काल हरकत में आ गया और घटना स्थल पर पहुंचकर मृत चीतल को अपने कब्जे मे लेकर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया।
वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल (सा) श्री एस.के.एस.तिवारी जी के निर्देशन मे तथा उपवनमंडलाधिकारी बैहर (सा) श्री एस के यादव जी के मार्गदर्शन मे बस की जप्ति की कार्यवाही कर बस चालक सुमन कुमार पिता छोटादास भानेश्वर ऊम्र 28 वर्ष हट्टा(पांडुतला) निवासी के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1)(16),39(अ),(द) एवं 51 के तहत अभिरक्षा मे रख कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है तथा बस को राजसात करने की प्रक्रिया माननीय न्यायालय मे प्रारंभ कर दी गई गई। वन्य प्राणी की मौत के इस प्रकरण में की गई कार्यवाही मे सहायक वन संरक्षक प्रभारी रेंज अधिकारी, पूर्व बैहर श्री राजा खरे, रेंज आफिसर पश्चिम बैहर श्री खांडेकर, वनपाल बैहर-1 श्री वाय एल पारधी, वनपाल रुपेश कुमार गभने, पंकज शर्मा आर.ओ. प्रभारी परिक्षत्र सहायक खुरमुण्डी तथा वन रक्षक श्रीमति भजनबती धुर्वे, वनरक्षक श्री ओमकार चौधरी का विशेष योगदान रहा।
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