अयोध्या फैसले के संबंध के कानून व्यवस्था बनाए रखनें हेतु आयोजित की गयी अधिकारियों बैठक
जबलपुर (संतोष जैन) - दिनाँक 03.11.2019 को पुलिस कंट्रोल रूम कटनी में पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यावर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सीएसपी मनभरण प्रजापति, डीएसपी बी एन वसावे की उपस्थिति में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर अयोध्या मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकट भविष्य में संभावित निर्णय को लेकर साम्प्रदायिक सौहाद्र व चाक चैबंद व्यवस्था कर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु समीक्षा कर जिले के समस्त अधिकारीयो को सजकता एवं सतर्कता के साथ ड्यूटी करने व सभी को आवश्यक तैयारी समय के पूर्व करने व प्रभावी कार्ययोजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं ।
जिले के समस्त एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों एवम चौकी प्रभारियो के साथ बैठक आयेजित कर आगामी दिनों में अयोध्या मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकट भविष्य में संभावित निर्णय, प्रस्तावित किसान आंदोलन एवं विभिन्न समुदायों के त्यौहारो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित समीक्षा की गयी एवं वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त आवष्यक दिषा निर्देषों का पालन करते हुए जिला अंर्तगत चाक चैबंद व्यवस्था कर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देषित किया गया
इसके उपरान्त जिला दण्डाधिकारी श्री शशिभूषण सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सीएसपी मैन मनभरण प्रजापति, डीएसपी बी एन वसावे, जिलें के एसडीएम रोहित सिसोनिया बलवीर रमन, एसडीओपी, रक्षित निरीक्षक, तहसीलदार एवं थाना व चौकी प्रभारियों के साथ आगामी दिनों में अयोध्या मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संभावित निर्णय, प्रस्तावित किसान आदेलन एवं विभिन्न समुदायो के त्यौहार जैसे ग्यारस, ईदमिलादउनबी एवं अन्य त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए बैठक आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित समीक्षा कर आवष्यक दिषा निर्देष दिए गए साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनषील है विभिन्न संप्रदायों के कट्टरपंथी संगठन एवं असमाजिक तत्व संभावित निर्णय को लेकर सोषल मीडिया आदि के माध्यम से धार्मिक भवनाओं वाले संदेष, फोटोग्राफ इत्यादी पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को भडकाने का प्रयास कर सकते है। इसकी रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर जिला दण्डाधिकारी जिले की सीमा हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंर्तगत प्रतिबंधक आदेष जारी किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाले अथवा धार्मिक भवनाओं को भडकाने वाले फोटो, चित्र, वीडियो वाले संदेष करनें पर या उनकी फाॅरवर्डिंग ट्वीटर, व्हाट्सएप इत्यादी सोषल मीडिया पर करने या इन पर कमेन्ट करनें की गतिविधियां प्रतिबेधित रहेगी, किसी भी प्रकार का धरना प्रर्दषन, जुलूस, रैली एवं कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना आवष्यक होगा एवं आवष्यक जानकारियों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को देनी होगी। इस आदेष का उलंधन करनें वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए जानें हेतु समस्त अधिकारियों को भी निर्देष दिए गए है। आयोजित बैठक में जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए।
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