अयोध्या मामले को लेकर धारा 144 लागू
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी प्रबल सिपाही ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली अथवा धार्मिक भावना वाले फोटो, चित्र, मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या उनकी फॉरवर्डिंग, रिट्वीट, फेसबुक, व्हाटसएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और एक जनवरी 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन भेजकर जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया गया था कि अयोध्या मामले को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इसी माह नवम्बर- 2019 में निर्णय घोषित किया जाना संभावित है। अत: मामला धर्म विशेष के जनमानस से जुड़ा होने के कारण सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील है। विभिन्न साम्प्रदायों के कट्टरपंथी संगठन एवं असामाजिक तत्व संभावित निर्णय को लेकर सोशल मीडिया आदि के माध्यम से धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज, फोटोग्राफ्स इत्यादि पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।