न्याय नहीं मिलने पर अब पीड़ित परिवार कि महिलाओं ने एसपी को दिया ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाही की मांग | Nyay nhi milne pr ab pidit parivar ki mahilao ne sp ko diya gyapan

न्याय नहीं मिलने पर अब पीड़ित परिवार कि महिलाओं ने एसपी को दिया ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाही की मांग

न्याय नहीं मिलने पर अब पीड़ित परिवार कि महिलाओं ने एसपी को दिया ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाही की मांग

अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - जिले का सबसे चर्चित मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने ओर आरोपितों पर अन्य धाराएं नहीं लगने पर शनिवार को बड़ी संख्या में परिवार सहित अन्य महिलाओं के साथ एसपी विपुल श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि विगत  13- 10 -19 को बहारपुरा निवासी साहिल पिता शहीद खान पर नानपुर ग्राम के फ़ाटा में मंगेतर के द्वारा जानलेवा हमला कराने वाले मामले में महक पिता सयैद हसन अली, निवासी कुक्षी को गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शनिवार को एसपी विपुल श्रीवास्तव के नाम एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। 

न्याय नहीं मिलने पर अब पीड़ित परिवार कि महिलाओं ने एसपी को दिया ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाही की मांग

क्या है ज्ञापन में

सोपे गए ज्ञापन में बताया गया कि भारोपी/विपक्षी के विरूद्ध अपराध क्रं.25ए, 27 आर्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) का प्रकरण दर्ज नहीं किया मुख्य साजिश कर्ता महक पिता सैयद हसन अली, निवासी कुक्षी, की गिरफतारी के संबध में। प्रथम सुचना रिपोर्ट अपराध क्र. 284, धारा 392, 120 बी, भा0द0वि0 शाहिल पिता सईद खॉन, पेशा नौकरी, निवासी बहारपुरा, बर्फ फेक्ट्री के पास अलीराजपुर (मप्र) विपक्षी/आरोपी: इरसाद उर्फ राजा पिता शराफत खॉन, निवासी बाग, तह0 कुक्षी, जिला धार (मप्र)महक पिता सैयद अली, निवासी कुक्षी, तह0 कुक्षी, जिला धार (मप्र) मेरे द्वारा दिनांक 13.10.2019 को आरोपी राजा पिता शराफत खॉन के विरूद्ध पुलिस थाना नानपुर में दर्ज करवायी थी। जिसकी प्रथम सुचना रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ पुलिस थाना नानपुर द्वारा आरोपी राजा पिता शराफत खॉन के विरूद्ध धारा 392, 120 बी भारतीय दण्ड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा 25ए, 27 आर्स एक्ट का प्रकरण दर्ज नहीं किया और न ही धारा 307 (हत्या का प्रयास) का प्रकरण दर्ज नही किया गया तथा मुख्य साजिश कर्ता महक पिता सैयद हसन अली, निवासी कक्षी,को आज दिनांक तक गिरफतार नही किया गया है।आरोपी राजा पिता शराफत खॉन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धारा 392, 120 बी भारतीय दण्ड विधान के साथ ही और पिस्तल (कट्टा) रखने एवं उससे हमला करने पर धारा 25ए, 27 आर्स एक्ट का प्रकरण दर्ज करने तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) का प्रकरण दर्ज करने तथा मख्य साजिशकर्ता महक पिता सयैद हसन अली, निवासी कुक्षी को गिरफतार करे।

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