नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण जगह को खाली करने के चस्पा किए नोटिस
मेघनगर - झाबुआ जिले के मेघनगर रेल्वे स्टेशन के समीप शासकीय सरसी बाई धर्मशाला लीच जमीन पर रसूखदार द्वरा अपने प्रभाव के दम पर एक नहीं बल्कि चार चार दुकानों पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। राजनीतिक प्रभाव व रसूख के दम पर बिना किसी अनुमति से सरसी बाई शासकीय लीज जमीन पर निर्माण कर रहा है। पूरा मामला मीडिया में आने के बाद नगर परिषद हरकत में आया..तभी संबंधित निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति को नगर परिषद द्वारा प्लीज जमीन के मूल दस्तावेज एवं निर्माण कार्य की अनुमति प्रस्तुत करने के नोटिस दिए गए ...लेकिन 15 दिनों बीत जाने के बाद रसूखदार द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। नगर परिषद द्वारा माल जप्ती अमले को भेजकर निर्माण कार्य वाली जगह से निर्माण माल सामग्री जप्त कर पंचनामा बनाया गया।
अवैध निर्माण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी मेघनगर द्वारा पत्र क्रमांक 1381,नगर परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 1195, 1201, 1220, 1264 नोटिस पत्र क्रमांक देने के बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय नगर परिषद सरसी बाई धर्मशाला में स्थित भूखंड पर निकाय की सक्षम स्वीकृति के बिना कार्य करने एवं वर्तमान स्थिति में शासकीय आदेश की अवहेलना पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 157 का उल्लंघन होना पाया गया। नगर परिषद द्वारा 4 अक्टूबर को नोटिस क्रमांक 1301 मेघनगर नगर परिषद द्वारा जारी करते हुए। अवैध निर्माण भूखंड पर नोटिस चस्पा किया गया। दिनांक 5 अक्टूबर को यदि बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्य को नहीं हटाया गया तो नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य तोड़ दिया जाएगा जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निर्माण करते वाला रहेगा यह नोटिस नगर परिषद द्वारा निर्माण की गई जगह पर चस्पा किया गया। अब 5 अक्टूबर के दिन देखना होगा कि नगर परिषद कितना अपने लिखित आदेशों पर कार्रवाई करती है ।
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