केन्द्रीय विद्यालय भरवेली में पाक्सो कानून पर दी गई जानकारी | Kendriy vidhyalaya bharweli main pasko kanoon pr di gai jankari
केन्द्रीय विद्यालय भरवेली में पाक्सो कानून पर दी गई जानकारी
अपराध के विरूद्ध आवाज उठाओ
बालाघाट (टोपराम पटले) - केन्द्रीय विद्यालय भरवेली में आज 05 अक्टूबर 2019 को पाक्सो कानून पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण एवं पाक्सो एक्ट पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की आयोग मित्र श्रीमती फिरोजा खान, विद्यालय के प्राचार्य श्री पी के जैन, उप प्राचार्य मधुलिका डोलारे एवं विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे।
कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता श्रीमती फिरोजा खान ने बच्चों को बताया कि बच्चों को पोर्नोग्राफी, यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बचाने एवं लैांगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए वर्ष 2012 में अधिनियम बनाया गया है। ताकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके। इस एक्ट के अनुसार प्रकरण जितना गंभीर होगा, सजा उसके अनुसार होगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे डरें नहीं, शर्म नहीं करें, अपराधी आपका करीबी नातेदार, पड़ोसी, दोस्त कोई भी हो सकता है। आप अपराध के विरूद्ध आवाज उठायें, आपके साथ कानून खड़ा है, पुलिस की सुरक्षा है और मानवाधिकार है। ऐसे अपराधों को सामने लाने से डरने की आवश्यकता नहीं है।
विद्यालय के प्राचार्य श्री पी के जैन ने बच्चों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की जानकारी के साथ कानून की भी जानकारी दी कि कैसे बच्चे कानून का सहारा लें, यदि घटना उनके साथ घटित होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए निश्चित ही अच्छे कानून बने है, हमें जारगरूक रहने की आवश्यकता है। यदि बच्चों के साथ कोई घटना घटित होती है तो वे अपने परिवार के सदस्यों को बतायें, जिस पर उन्हें विश्वास हो या अपने शिक्षक-शिक्षिका से बतायें। ऐसे करने पर बच्चों को उचित सलाह दी जायेगी। विद्यालय की उप प्राचार्य मधुलिका डोलारे ने बच्चों से कहा कि आप किसी भी घटना को छिपाये नहीं, बल्कि हमें बतायें। पाक्सो एक्ट आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
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