जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करते आरोपी पिस्टल खोंसे पकड़ा गया
जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्र्भारी गोराबाजार उप निरीक्षक उमेश गोलानी ने बताया कि राजेश यादव उर्फ बग्घा उम्र 38 वर्ष निवासी टेमर भीटा गोराबाजार का एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध कई अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है जिसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को प्रेषित किया गया था जिससे सहमत होते हुये जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा दिनॉक 10-11-18 को राजेश यादव उर्फ बग्घा को जिला जबलपुर एवं जिला जबलपुर के सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से 1 वर्ष के लिये जिला बदर किया गया था उक्त आदेश की तामीली करा दी गयी थी।
दिनॉक 14-10-19 को रात लगभग 8-30 बजे क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर का आरोपी राजेश यादव उर्फ बग्घा टेमर पुलिया के पास खडा है सूचना पर तत्काल क्राइम ब्रांच एवं गोरा बाजार पुलिस की टीम के द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी, पुलिया के पास एक व्यक्ति खडा मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश यादव उर्फ बग्घा बताया जो तलाशी लेने पर कमर में बाये तरफ देशी 1 पिस्टल खोंसे मिला, जिसे जप्त कर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये जिला बदर के आदेश का उल्लंधन करना पाया जाने पर राजेश यादव उर्फ बग्घा के विरूद्ध धारा 188 भादवि एंव 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
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