बिना अनुमति की जा रही अवैध ब्लास्टिग
डिंडौरी (पप्पू पड़वार) - जिला डिंडौरी के विकासखंड समनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत झांखी के बैगा टोला में क्रेशर मशीन संचालित करने वाली जेआरटीसी कंपनी द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है। बिना अनुमति की जा रही अवैध ब्लास्टिंग के चलते खनिज संपदा को नुकसान हो रहा है। पिछले कई महीनों से की जा रही ब्लास्टिंग किए जाने के मामले की अनदेखी खनिज विभाग सहित प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से ब्लास्टिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद भी क्रेशर संचालक बेरोकटोक विस्फोट करने में जुटा हुआ है। ऐसे में झांखी गांव की कई हेक्टेयर भूमि में गहरी खाइयां बन गई हैं। अवैध विस्फोट और खनन का यह जिले में पहला मामला नहीं है, पूरे क्षेत्र में इसी तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
गड्ढा लोगों के लिए बना जानलेवा
डिंडौरी-बिछिया मुख्य मार्ग के किनारे बोल्डर निकालने के चक्कर में क्रेशर संचालक द्वारा रोड के किनारे बड़ा गड्डा कर दिया गया है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने पर कभी भी हादसा हो सकता है। रोड से सटे अवैध खदान में दिनदहाड़े हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के लोग डरे सहमे हैं। राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मुख्य मार्ग के किनारे क्रेशर संचालक जेआरटीसी कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग कर बनाए गए अवैध गड्ढे बरसात में तालाब में तब्दील हो जाते हैं , जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है । स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रेशर संचालक द्वारा अपने लाभ के चक्कर में दूसरों की जान से खिलवाड़ करने में आमादा है। क्रेशर बैगा आदिवासियों वाले रहवासी क्षेत्र से लगभग 300 मीटर पर स्थित है। ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े उछलकर आसपास स्थित घरों में गिरते हैं। साथ ही जोरदार धमाकों से गरीबों के मकान में दरार आ रही हैं।
नियमों की कर रहे अनदेखी
ग्राम पंचायत झांखी का बैगा टोला मुख्य मार्ग के करीब है। ऐसे में लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। यहां बिना सूचना के किसी भी समय ब्लास्टिंग शुरू कर दी जाती है, जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। बैगा आदिवासी वाले क्षेत्र में हो रहे धमाकों से लोग डरे सहमे जीवन यापन करने मजबूर हैं। राहगीर भी इस रास्ते में आने जाने से कतराने लगे हैं, लेकिन अन्य कोई मार्ग न होने से उन्हें इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है।
गड़बड़ा रहा है भू-जल स्तर
जानकारों की मानें तो मप्र खनन अधिनियम में खदान संचालकों को समतल क्षेत्र में छह मीटर और पहाड़ी क्षेत्र में आठ मीटर से अधिक खनन की अनुमति सिया अथवा डिया द्वारा नहीं दी जाती है। इसी प्रकार भू-जल स्तर और समुद्र तल से अधिक गहराई तक खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति नहीं होने के बाद भी समनापुर के खनन क्षेत्रों में वैध और अवैध खदान संचालक अत्यधिक गहराई तक खनन कर चुके हैं। वर्तमान में भी इन खदानों के तल में विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे भूजल स्तर भी गड़बड़ा रहा है। सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बैगा टोला में ब्लास्टिंग किए जाने से गांव का जल स्तर नीचे खिसक गया है और पानी की समस्या बढ़ने लगी है। यदि समय रहते अवैध ब्लास्टिंग पर रोक नहीं लगाई जाती है तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी।
क्रेशर संचालक पर नहीं हो रही कार्रवाई
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से खनन करने वाले रसूखदारों पर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बैगा टोला में संचालित क्रेशर के लिए भूमि लीज पर लेकर अवैध ढंग से ब्लास्टिंग करने वाले ठेकेदार के रसूख के चलते प्रशासन सहित खनिज विभाग भी कार्रवाई करने से बच रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारी कार्रवाई का रटा-रटाया जवाब देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। झांखी के जिस आदिवासी ग्रामीण की निजी भूमि को क्रेशर मशीन के लिए लीज पर लिया गया हैं। वहां आसपास अपने मवेशी चराने जाने वाले ग्रामीण भी हादसों से बेखबर है।
इनका कहना है
मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है में अभी बाहर हूँ तत्काल पटवारी को मोके पर पहुंचाता हूँ ।
दिलीप मरावी नायब तहसीलदार समनापुर