अलीराजपुर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Alirajpur collector dwara pratibandhatmak aadesh jari
अलीराजपुर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) -भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए है। झाबुआ विधानसभा उप चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में सुरक्षा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए आज 19 अक्टूबर की शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले के निर्वाचन क्षेत्र में बाहर के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश रोक दिया गया है क्योंकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के विधानसभा में रहने से चुनाव प्रभावित हो सकता है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक चुनाव प्रचार अवधि खत्म होने के पश्चात पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सामुदायिक भवन, लॉज, अतिथि गृहों की जांच करने पर बाहरी व्यक्ति पाए जाए तो उन्हें तत्काल जिले की सीमा से बाहर किए जाए। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। मतदान होने तक कोई भी व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं सकेंगे। यह भी व्यक्ति, समूह सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार को लेकर अपने साथ नहीं चलेगा, धरना, सभा व ज्वलनशील प्रदार्थ लेकर नहीं चल पाएगा। वहीं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधान मोबाइल, कंप्यूटर, फैसबुक, इ-मेल, व्हॉट्सएप पर किसी दल, जाति, धर्म संप्रदाय पर व्यक्ति विरोधी कमेंट्स, चित्र अपलोड नहीं कर सकेगा।
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