डी.जे. बैंड, साउंड संचालकों की ली गयी बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश
जबलपुर (संतोष जैन) - दुर्गोत्सव पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर जबलपुर श्री भरत यादव (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) के मार्ग दर्शन मे ए.डीएम. श्री बी.पी. द्विवेदी एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, अति. पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉ. संजीव उइके द्वारा पुलिस कन्ट्ा्रेल रूम में डी.ज.े बैड, संचालको की बैठक ली गयी।
बैठक में समस्त नगर पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी शहर तथा लगभग 100 डीजे, बैंड, साउंड संचालक उपस्थित थे । सभी को बताया गया कि जिला शांति समिति की बैठक मे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि डी.जे एवं लाउड स्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साउड बाक्स लगाने के पूर्व अनुमति के सम्बंध में चर्चा कर लें तथा अनुमति मे उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें। प्रत्येक प्रतिमा स्थल पर 12 इंच व्यास के स्पीकर वाले 2 साउंड बाक्स ही लगाये जाये, एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही उनका उपयोग किया जावे। जैसा की आप सभी को मालूम है कि आप सभी के विरूद्ध परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है, यदि आपके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध 122 जा.फो. के तहत कार्यवाही की जायेगी।
चल समारोह मे ंप्रायः बैंडो के द्वारा धुनां का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन करते समय धार्मिक धुने ही बजायें, जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। इसी प्रकार पण्डालों में साउण्ड सिस्टम लगाने वाले भी धार्मिक गीत ही बजाये।
प्रायः देखा गया है कि मुख्यचल समारोह मे जो बेंड पार्टियॉ रहती है, स्वागत मंच के सामने खडे होकर अपने प्रचार प्रसार हेतु धुन बजाते है जिससे अनावश्यक विलंम्ब होता है, अतः मंच के सामने उतनी ही देर रूकें जितनी देर में प्रतिमा का पूजन होता है, अनावश्यक खडे होकर धुन न बजायें।
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