80 वर्ष आयु से उपर के पेंशनरों को माह अक्तुबर में ही प्रस्तुत करना होगा जीवित होने का प्रमाण-पत्र | 80 Varsh aayu se upar ke penshnaro ko mah october main hi prastut karna hoga jivit hone ka praman patr

80 वर्ष आयु से उपर के पेंशनरों को माह अक्तुबर में ही प्रस्तुत करना होगा जीवित होने का प्रमाण-पत्र

80 वर्ष आयु से उपर के पेंशनरों को माह अक्तुबर में ही प्रस्तुत करना होगा जीवित होने का प्रमाण-पत्र

झाबुआ (मनीष कुमट) - जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर एवं कार्यकारी अध्यक्ष एमसी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 80 वर्ष से  उपर की आयु के पेंशनरों को अब 1 अक्तुबर से अपना जीवित होने का प्रमाणपत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रातः 11 बजे से 2 बजे के मध्य स्वयं को प्रस्तुत करना होगा । इस संबंध में राजवाडा स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबंधक  श्री दधिच से चर्चा कर ली गई हे । जीवित प्रमाणपत्र के साथ  पीपीओ, बैंक की पास बुक, पेन कार्ड एवं आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगी । 80 वर्ष से कम आयु के पेंषनरों को पूर्व वत ही नवंबर माह में ही जीवित होने का  प्रमाणपत्र संबंधित बैंक शाखा को प्रस्तुत  करना है ।

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