एडीएम ने किया मिलावट खोरों पर 20 लाख का जुर्माना | Sdm ne kiya milawat khoro pr 20 lakh ka zurmana

एडीएम ने किया मिलावट खोरों पर 20 लाख का जुर्माना

एडीएम ने किया मिलावट खोरों पर 20 लाख का जुर्माना

मुरैना (संजय दीक्षित) - कलेक्टर प्रियंका दास द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर जिले में अपमिश्रण के विरूद्ध लगातार छापामार कार्यवाही के निर्देश दिये गए हैं। एसके मिश्रा अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं निर्णायक अधिकारी मुरैना द्वारा मिथ्या छाप एवं मिसलीडिंग खाद्य पदार्थ, मेगी नूडल्स के खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 एवं 53 के अंतर्गत 20 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसमें डालचंद गुप्ता पुत्र प्रभु दयाल गुप्ता निवासी माथुर वैश्य कॉलोनी अम्बाह फर्म प्रभु एजेंसी पीपल चौराहा अम्बाह, अजय खण्डेलवाल ढोली बुआ का पुल नगर निगम वर्कशॉप के सामने भाई साहब की परेड लश्कर ग्वालियर संचालक फर्म खण्डेलवाल इंटर प्राइजेज, रूकमणि मेेंशन तृतीय मंजिल रेमण्ड शोरूम के सामने सराफा बाजार लश्कर, डेंजिल बी लोगो, सेल्स मेनेजर एवं नॉमनी नेशले इंडिया लिमिटेड केयर ऑफ मेसर्स अभिषेक इंटर प्राइजेज 29/2 मंगलिया, पूजा फार्म हाउस के सामने आगरा बॉम्बे रोड इंदौर, धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, सेल्स मेनेजर एवं नॉमनी नेशले इंडिया लिमिटेड एम-5 ए कनाट सर्कस नई दिल्ली, नोमीनी/संचालक फर्म नेशले इंडिया लिमिटेड प्लॉट नं. 1 उत्तराखण्ड राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल की जांच की रिपोर्ट के अनुसार मेगी नूडल्स के नमूने मिथ्या छाप एवं मिसलीडिंग पाये गए थे। मिथ्या छाप एवं मिसलीडिंग खाद्य पदार्थ मेगी नूडल्स एवं अधिनियम का पालन न करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर की जायेगी। एसडीएम एसके मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि मेगी नूडल्स के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण न किए जाने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एण्ड फेमिली वेल फेयर गर्वमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा गया है।

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