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| महिला कर्मचारी से फोन पर अमर्यादित बातचीत के आरोप में प्रभारी सीएमओ निलंबित |
रीवा - रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) शंखधर पांडेय को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई कार्यालय की महिला कर्मचारी से फोन पर कथित रूप से अमर्यादित एवं अशोभनीय बातचीत से जुड़े एक वीडियो के सामने आने और उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार प्रभारी सीएमओ शंखधर पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रीवा नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच में महिला कर्मचारी के साथ फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय वार्तालाप के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर ने निलंबन की कार्रवाई की।
निलंबन अवधि के दौरान शंखधर पांडेय का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन की कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के तहत की गई है।
मामले के सामने आने के बाद सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यस्थल पर गरिमा और अधिकारियों के आचरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में पूर्व में भी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों से जुड़े विवाद सामने आने की बात कही जाती रही है। हालांकि, ऐसे मामलों में लगाए गए आरोपों और उनके अंतिम निष्कर्ष के बीच अंतर करना जरूरी है।
वहीं, चाकघाट नगर परिषद के इस मामले में प्रशासन की जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी। प्रकरण ने यह सवाल भी सामने रखा है कि सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और मर्यादित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी और शिकायत निवारण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
