राजनांदगांव; गुपचुप ठेला संचालक और उसके पुत्र पर हमला: डोंगरगढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

राजनांदगांव; गुपचुप ठेला संचालक और उसके पुत्र पर हमला: डोंगरगढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

राजनांदगांव -थाना डोंगरगढ़ पुलिस ने गुपचुप ठेला संचालक और उसके पुत्र के साथ मारपीट एवं धारदार वस्तु से हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना 21 मई 2026 की है। नाकापार पेट्रोल पंप स्थित आरा मिल के पास गुपचुप ठेला लगाने वाले प्रार्थी के पास दो युवक पहुंचे और 10 रुपये में पेट भर गुपचुप खिलाने की बात करने लगे। प्रार्थी द्वारा ऐसा संभव नहीं होने की जानकारी देने पर विवाद शुरू हो गया।

आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखी किसी नुकीली धारदार वस्तु से हमला कर दिया। हमले में ठेला संचालक को कान के पीछे तथा पीठ और कमर में चोटें आईं। घटना के दौरान प्रार्थी के पुत्र के साथ भी मारपीट की गई। उसे भी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गई, जिससे उसके कान के पीछे, कंधे और हाथ में चोटें आईं।

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है—

  1. श्याम राज साहू (21 वर्ष) निवासी बुधवारी पारा, डोंगरगढ़
  2. साजन कुमार कंसकारा (35 वर्ष) निवासी नंदेश्वरी पारा, वार्ड क्रमांक 02, डोंगरगढ़

पुलिस के अनुसार आरोपी साजन कंसकारा के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट और मारपीट से संबंधित मामले दर्ज रहे हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 118(1), 351(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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