सीहोर; भैरूंदा पुलिस ने इंदौर से नाबालिग को कराया मुक्त; शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी नरवत उईके गिरफ्तार

सीहोर; भैरूंदा पुलिस ने इंदौर से नाबालिग को कराया मुक्त; शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी नरवत उईके गिरफ्तार

सीहोर - भैरूंदा थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग अपहर्ता को इंदौर से सकुशल दस्तयाब कर लिया है। साथ ही, आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

यह था पूरा मामला (घटनाक्रम)

बीते 14 मई 2026 को फरियादी ने भैरूंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अज्ञात के खिलाफ अपराध क्रमांक 256/26, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

साइबर सेल की मदद से इंदौर में दबिश, ऐसे पकड़ाया आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशन तथा एसडीओपी भैरूंदा श्री रोशन कुमार जैन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी घनश्याम दांगी द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से हर संभावित ठिकाने पर दबिश दी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी और नाबालिग लड़की इंदौर के देवनगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने तत्काल इंदौर पहुंचकर 30 मई 2026 को दबिश दी और आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया।

शादी का झांसा देकर किराए के मकान में किया दुष्कर्म, लगीं पॉक्सो की धाराएं

भैरूंदा लाने के बाद जब नाबालिग पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी नरवत उईके उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और इंदौर के देवनगर में किराए का मकान लेकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रकरण में धारा 87, 64(2)(M) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और 5L/6 पाक्सो (POCSO) एक्ट का इजाफा किया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण:

  • नाम: नरवत उईके पिता रामदास उईके (उम्र 26 वर्ष)

  • निवासी: ग्राम हबीबनगर, थाना भैरूंदा, जिला सीहोर।

इस टीम की रही सराहनीय भूमिका

इस अंधे कत्ल/अपहरण की गुत्थी को सुलझाने और आरोपी को दबोचने में उपनिरीक्षक (SI) पूजा सिंह राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सुंदरलाल सरयाम, आरक्षक प्रकाश नर्रे, महिला आरक्षक प्रीति काजले और साइबर सेल सीहोर की अत्यंत सराहनीय और सक्रिय भूमिका रही।

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