| जांजगीर-चांपा; शादी का सपना दिखाकर नाबालिग को भगाया… मुलमुला पुलिस ने आरोपी को दबोचकर भेजा जेल Aajtak24 News |
जांजगीर-चांपा - नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ अनाचार करने के मामले में मुलमुला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अभय खूंटे (22 वर्ष) निवासी भलवाही (लगरा), थाना मुलमुला ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा लिया था। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने 10 मई 2026 को थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना मुलमुला पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे पकड़ लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना और उसके साथ अनाचार करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 64(2)M, 69 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार किया। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक पारस पटेल, सहायक उप निरीक्षक हेमलाल महिलांगे, प्रधान आरक्षक अमृत सूर्या, आरक्षक मनभावन पटेल सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- नाबालिग बालिकाओं को शादी का झांसा देकर भगाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं — क्या समाज और प्रशासन दोनों स्तर पर जागरूकता की कमी साफ दिखाई नहीं देती?
- क्या पुलिस के पास ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कोई प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम है, या कार्रवाई केवल घटना होने के बाद ही शुरू होती है?
- पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन क्या पीड़ित बालिकाओं के पुनर्वास, काउंसलिंग और सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है?