| सक्ती; बाराद्वार में 12 दुकानों पर कार्रवाई… 2400 रुपये का जुर्माना, तंबाकू कारोबार पर प्रशासन की सख्ती Aajtak24 News |
सक्ती - जिले में “सही दवा-शुद्ध आहार – यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए सघन कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक दुर्गेश कैवर्त तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बाराद्वार क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा सहित अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखी गई। जांच में कोटपा एक्ट के उल्लंघन के मामले सामने आने पर कुल 12 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई और 2400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए और ग्राहकों को माचिस या लाइटर उपलब्ध न कराए जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यह कार्रवाई केवल एक बार की नहीं है, बल्कि जिले में तंबाकू नियंत्रण के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- 12 चालान और 2400 रुपये का जुर्माना—क्या इतनी छोटी कार्रवाई से तंबाकू की अवैध बिक्री पर वास्तविक रोक संभव है या यह सिर्फ औपचारिकता है?
- क्या जिले में ऐसे दुकानदारों की कोई स्थायी निगरानी व्यवस्था है, या अभियान खत्म होते ही फिर से वही स्थिति लौट आती है?
- क्या तंबाकू नियंत्रण के साथ-साथ स्कूलों और युवाओं के बीच नशा रोकने के लिए कोई स्थायी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, या फोकस सिर्फ चालानी कार्रवाई तक सीमित है?