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मुंबई को शर्मसार करने वाली घटना: 10 साल की मासूम से दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में पेचकस डाल वीडियो बनाया banaya Aajtak24 News |
मुंबई/महाराष्ट्र - देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट के मेघवाड़ी इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में पेचकस डालकर अमानवीय दर्द दिया और इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया। इस मामले में पुलिस ने 24 साल के मुख्य आरोपी युवक और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है।
मां की गैरमौजूदगी में हुई हैवानियत की हद
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित बच्ची की 36 वर्षीय मां एक कैटरिंग कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करती हैं और वे एक चॉल में रहती हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी वेटर हैं और बच्ची की मां के अधीन काम करते थे। वे कथित तौर पर मां-बेटी के साथ ही रहते थे। यह दिल दहला देने वाली घटना 15 मई से 14 जून के बीच कई बार हुई, जब बच्ची की मां काम पर गई हुई थी। इसी दौरान, आरोपी युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में स्क्रू ड्राइवर डालकर उसे असहनीय दर्द दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अत्याचार का वीडियो भी बनाया गया, जिसका आरोप आरोपी की गर्लफ्रेंड पर है।
धमकी और मासूम का दर्द
आरोपी ने बच्ची को इस बारे में किसी को भी, खासकर अपनी मां को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इस डर के कारण बच्ची लंबे समय तक चुप रही। हालांकि, गुरुवार, 19 जून को बच्ची ने आखिरकार अपनी मां को इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया। यह सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
शिकायत मिलते ही मेघवाड़ी पुलिस हरकत में आ गई। मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संभाजी जाधव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के लिए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (बलात्कार), 64(2)(i) (सहमति देने में असमर्थ महिला पर बलात्कार), 77 (चोरी से वीडियो बनाना), 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (अपशब्दों का प्रयोग कर अपमान करना), 351(3) (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बने पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4, 6, 8 और 12 और आईटी एक्ट की धारा 66E और 67B के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।