रायगढ़ – छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत रायगढ़ जिले में आगामी 14 नवम्बर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक अन्य राज्यों से धान के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने इस आदेश को लागू किया है।
विशेष परिस्थिति में, धान का आयात तभी संभव होगा जब संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति से अनुमति प्राप्त करे। हालांकि, 2800 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत वाले सुपर फाइन किस्म के धान के आयात के लिए अनुमति आवश्यक नहीं होगी, लेकिन आयातक को इसकी सूचना जिला खाद्य अधिकारी को देनी होगी।
इस कदम से जिले में धान की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।
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